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राष्ट्रीय आरोग्य निधि : मिलेगी 15 लाख तक वित्तीय सहायता

आयुष्मान भारत :  राष्ट्रीय आरोग्य निधि ( RAN ) के तहत मिलेगी 15 लाख तक वित्तीय सहायता
आयुष्मान भारत : राष्ट्रीय आरोग्य निधि ( RAN ) के तहत मिलेगी 15 लाख तक वित्तीय सहायता

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत के तहत अब लाभार्थियों को काफी फायदा होने वाला है। योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि ( RAN ) के तहत ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनपर अधिक खर्च आता है और जो आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होते हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि को लेकर संशोधित गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों, सभी क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, व्यय विभाग और बीमा कार्यक्रम लागू करने वाले शीर्ष संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को पत्र जारी किया गया है ।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजना के तहत मिलेगा फायदा

संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, ‘अगर चिकित्सा परामर्श के तहत सुझाया गया उपचार आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोगय योजना (AB-PMJAY) के किसी भी सूचीबद्ध पैकेज के तहत नहीं आता है, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजना के तहत लाभार्थियों को 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

इन स्थितियों में मिलेगा लाभ

आगे कहा गया है कि जिन स्थिति में लाभार्थियों को संबंधित सरकारी अस्पतालों से प्रमाणित किया जाएगा, उनमें यह देखा जाएगा कि उनकी दशा आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोगय योजना (AB-PMJAY) के तहत कवर योग्य है या नहीं। पत्र में कहा गया है कि मरीज को आरएएन के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराने की अनुमति मिलनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया था सुझाव

इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और एनएचए ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर सुझाव दिया था। पत्र में मंत्रालय का ध्यान मरीजों के ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया था, जिनको योजना के तहत इलाज से मना कर दिया गया क्योंकि रक्त कैंसर और लीवर से जुड़ी बीमारी दर्ज 1393 चिकित्सा पैकेज में नहीं आती हैं।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि से आर्थ‌िक मदद की योजना सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए यह वेबसाइट तैयार की गयी है।

राष्ट्रीय आरोग्य ‌‌न‌िध‌ि के तहत सहायता के लिए पात्रता

योजना के अंतर्गत शामिल रोगों की सूची

निधि से प्रदान किए जाने वाले उपचार की ब्यौरेवार सूची निम्नलिखित है, इस सूची की तकनीकी समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

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कैंसर

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मूत्र विज्ञान/वृक्क विज्ञान/जठरांत्र विज्ञानः

अस्थि रोग विज्ञान

*स्कीम के तहत फ्रैंक्चर एवं पॉली ट्रॉमा में प्रयोग होने वाले केवल स्वदेशी प्रत्यारोपणों की अनुमति होगी।
**उपचार करने वाले चिकित्सक अब गैर-स्वदेशी प्रत्यारोपण के लिए औचित्य देना होगा।

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मानसिक रोग

मानसिक विकृतियों हेतु एक बार अनुदान वाला अपेक्षित कोई भी उपचार जिसमें निम्रलिखित शामिल है:-

स्त्री रोग विज्ञान

प्रसवोत्तर रक्तस्राव हेतु यूटेराइन आर्टी एम्बोलाइजेशन

विविध

चिकित्सा अधीक्षक/डॉक्टरों की समिति द्वारा वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त समझी गई अन्य बड़ी बीमारियों/उपचार/नैदानिक कार्यकलाप हेतु अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है।

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संपर्क व्यक्ति

विस्तृत सूचना के लिए कृपया निम्रलिखित से संपर्क करे :
अवर सचिव (अनुदान)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
कमरा नं. 514-ए, निर्माण भवन नई दिल्ली-110011
टेलीफोनः 23061986/22061731
ई-मेल आई डी : so.grants-mhfw@nic.in

डिस्क्लेमर : 
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र व्य‌क्त‌ियों को इलाज के ल‌िए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से आर्थ‌िक मदद की योजना सम्बन्धी जानकारी सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट हेल्थ स्कीम की वेबसाइट से जुटाई गयी है। योजना का लाभ पात्र व्य‌क्त‌ियों को प्रदान करने के लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्ल‌िक‌ करें। इस योजना की जानकारी मौजूदा नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए Yojanagyan.com की जिम्मेदारी नहीं है।

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