दिव्यांग पेंशन योजना का ऐसे उठाएं लाभ, करें ऑनलाइन आवेदन

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निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण के ल‌िए उत्तर प्रदेश सरकार प्रत‌िमाह पेंशन (द‌िव्यांग पेंशन) दे रही है।
निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण के ल‌िए उत्तर प्रदेश सरकार प्रत‌िमाह पेंशन (द‌िव्यांग पेंशन) दे रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना 2016 में घोषणा की थी। योजना को नाम दिया गया है-निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना। राज्य सरकार के एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in के माध्यम से दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उन्हें सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/- रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी। दिव्यांग पेंशन योजना के फार्म ऑफलाइन भरे जा सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। आगे हम आपको बतायेंगे कि आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरे जायेंगे।

पात्रता व शर्ते

  • ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
  • उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में ही निवास कर रहे हैं।
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाले व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण-पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

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दिव्यांग पेंशन के ‌ल‌िए लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में क‌िसी अन‌िश्चय की स्थ‌िति में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

दिव्यांग पेंशन के ‌ल‌िए लाभार्थी की आय

गरीबी की रेखा की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है। इस सम्बन्ध में (अनुदान प्राप्त करने के लिए) सम्बन्ध‌ित जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

दिव्यांग पेंशन/अनुदान की दर

दिव्यांग पेंशन/अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर वर्तमान में रू0 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह है। समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

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दिव्यांग पेंशन/अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-

  • नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
  • अनुदान पाने वाले की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किस्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख गलत सूचना, लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह ‘पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1965’ की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी ।
  • इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

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दिव्यांग पेंशन के ल‌िए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। ज‌िनके पास ई-आवेदन की सुव‌िधा नहीं है वे एप्लीकेशन फार्म की हार्ड कापी के ल‌िए यहां क्ल‌िक करें।

दिव्यांग पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

दिव्यांग पेंशन की राश‌ि ई-पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

जरूरी कागजात

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रामाण पत्र
  • 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आदि

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। इन तरीकों से आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की द‌िव्यांग पेंशन योजना के फार्म ऑनलाइन भरें।
उत्तर प्रदेश सरकार की द‌िव्यांग पेंशन योजना के फार्म ऑनलाइन भरने के ल‌िए एकीकृत पोर्टल तैयार क‌िया गया है।

द‌िव्यांग पेंशन योजना पंजीकरण

चरण 1 – उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
चरण 2 – उम्मीदवारों को होमपेज के “हैंडीकैप पेंशन” लिंक पर क्लिक करना होगा
चरण 3 – अब उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 4 – उम्मीदवार “नया फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 5 – विकलंग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
चरण 6 – आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
चरण 7 – अब “Save” बटन पर क्लिक करें।

द‌िव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार की द‌िव्यांग पेंशन योजना के फार्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।

पेंशनरों की सूची

निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के पेंशनरों की सूची देखने के लिए साल के हिसाब से निम्न लिंक्स पर क्लिक करें :

दिव्यांग पेंशन योजना सहित उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते योगी आदित्यनाथ।
दिव्यांग पेंशन योजना सहित उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते योगी आदित्यनाथ।

डिस्क्लेमर :
निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत पेंशन पोर्टल से जुटाई गयी है। सामाजिक पेंशन योजनाओं के सुचारु एवं पारदर्शी संचालन के लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्ल‌िक‌ करें। इस योजना की जानकारी मौजूदा नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए Yojanagyan.com की जिम्मेदारी नहीं है।

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