विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अब 31 जुलाई, 2020 तक आवेदन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ा दी है। इसमें प्रवासियों को वरीयता मिलेगी।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 31 जुलाई, 2020 तक करें आवेदन
मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण, खाना-नाश्ता फ्री, टूलकिट भी दिया जायेगा
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जैसी कौशल सुधार और विशिष्ट उत्पादों पर आधारित ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट- ODOP) जैसी योजनाएं कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रदान करने में बहुत मददगार साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को वरीयता दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पूरे प्रदेश में परम्परागत कौशल को निखारने के लिए नाई, दर्जी, बढ़ई, मोची, हलवाई, टोकरी बुनकर, लोहार, राजमिस्त्री एवं सुनार आदि ट्रेंडों में छह दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना में पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में किसे मिलेगा प्रशिक्षण?
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक दस्तकारी व कारीगरी जैसे टोकरी बुनकर, दर्जी, कुम्हार, नाई, लोहार, मोची, सुनार, हलवाई, बढ़ई व राजमिस्त्री जैसे पेशे से जुड़े लोगों एवं हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रशिक्षण उद्यम के आधार पर कौशल वृद्धि के उद्देश्य से प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा।
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पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण, बैंकों से ऋण
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। लॉकडाउन से प्रभावित कारीगरों के लिए यह अच्छी पहल साबित होगी। लॉकडाउन के पहले इसके कई बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। आवेदन नये बैच के लिए मांगे गये हैं।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर होती है विभाग की नजर
उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा चलायी जा रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जितने भी आवेदन मिलते हैं, उनमें से मानकों पर खरे उतरने वाले पात्र और योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। इसके बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। चयनित दस्तकारों को जिला मुख्यालय पर छह दिनों तक फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान लगभग दो सौ रुपये प्रति दिए जाते हैं। खानपान की व्यवस्था भी सरकार की ओर से निःशुल्क होती है। प्रशिक्षण गुणवत्तायुक्त हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र उस पर निगरानी रखेगा।
प्रशिक्षण के बाद दी जाती है उन्नत किस्म की टूलकिट
इस योजना में प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास किए जाते हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा।
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रोजगार के लिए आर्थिक मदद भी मिलेगी
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण हासिल करने के बाद कोई यदि लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे 10 हजार से लेकर 25 लाख रुपये तक के ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें 25 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में पात्रता की शर्तें
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
- पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पति एवं पत्नी से है।
- योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
- योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत करीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परंपरागत करीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कैसे भरें ऑनलाइन आवेदन?
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका वही है, जो तरीका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने का है। इसमें आवेदन करने के लिए भी,
आप सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जायें।
इस पेज पर ऊपर की ओर दायें स्थित लॉगिन के लिंक को क्लिक करें। यहां ड्रापडाउन मीनू खुलेगा। इसमें आवेदक लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करें।
अब जो पेज खुलेगा। उस पर उपलब्ध लिंक “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के माध्यम से अपना पंजीकरण शुरू करें।
“नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक को क्लिक करने पर एक नया पॉप-अप पेज खुलेगा। इस पर आवेदक मांगी गयी सभी सूचनाएं भरेगा। इसमें जिस योजना के लिए आवेदन करना है, उस योजना का नाम, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल, जिले का नाम एवं कैप्चा (सुरक्षा कोड) शामिल है।
यदि आप पहले पंजीकरण कर चुके हैं तो आप “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के लिंक की बजाय उसके नीचे स्थित पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के लिंक पर सीधे जाकर ऊपर वाले चरण में प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद लॉगिन के बटन को क्लिक करें।
इसके बाद आप अपना पासवर्ड बदलेंगे तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई
डी एवं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। विभाग से मिला पासवर्ड बदलना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के आवेदन के समय लगने वाले अनिवार्य संलग्नकों की सूची आपको लॉगिन पेज पर ही मिल जायेगी। आप “ऑनलाइन लाभार्थीपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश” के नीचे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक द्वारा अपलोड किये गये सभी संलग्नक सही एवं स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यदि संलग्नक स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं किये गये तो ऐसे संलग्नकों को पुनः अपलोड करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर वापस कर दिया जायेगा। ऐसे आवेदनों को निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए परेशानी से बचने हेतु जरूरी है कि सभी संलग्नक स्पष्ट दिखें।
इस ई-फार्म को भरने से पहले आप सुनिश्चत करें कि आवेदन के साथ दिये जाने वाले सभी दस्तावेजों या संलग्नकों की स्कैन की हुई कॉपी (JPEG या PDF फार्मेट में) आपके पास उपलब्ध हो। दस्तावेजों की कॉपी अधिकतम 300 KB तथा पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो अधिकतम 20 KB साइज की हो।
इसके बाद आपको तीन चरणों में यह ई-फार्म भरना होगा-
- पहले आप ई-फार्म (ऑनलाइन आवेदन) में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरेंगे।
- इसके बाद आप योजना के अनुरूप सभी दस्तावेज या संलग्नक अपलोड करेंगे।
- अन्त में, यदि योजना में आवश्यक हो तो शपथ पत्र का प्रिण्ट आउट निकालकर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना होगा।
इसके बाद आप आवेदन की ड्राफ्ट कॉपी का प्रिण्ट आउट निकाल कर अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचनाओं की समुचित जांच कर लें। यदि कोई गलती दिख रही हो तो पोर्टल पर फिर से लॉगिन करें और सम्बन्धित ऑप्शन में जाकर गलती को ठीक कर दें। आपको एक बार फिर सतर्क कर दें कि आपके द्वारा अपलोड किये गये सभी दस्तावेज या संलग्नक पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए।
इसके बाद आवेदन को फाइनली सबमिट कर दें।
लेकिन सावधान! एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आवेदन को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए हर निर्देश को ध्यान से पढ़ें और खुद के द्वारा दर्ज हर सूचना को जांच लें।
आवेदन को फाइनली सबमिट करने के बाद उसकी प्रति का प्रिण्ट आउट निकाल लें।
आपके आवेदन का क्या हुआ? यह जानने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध “आवेदन स्थिति” के नीचे के खाने में आवेदन संख्या दर्ज कर “अपने आवेदन की स्थिति जानें” बटन को दबायें।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में ऑफलाइन आवेदन
इतना आसान होने के बावजूद यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जैसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने हर जिले में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से भी आवेदन करने की सुविधा दी है। आप अपने जिले के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद रोजगार से जुड़ी सभी जानकारी उस व्यक्ति को फोन और पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी।
आवेदक द्वारा ऑनलाइन फार्म भरने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश : यहां क्लिक करें
पात्रता की शर्तें एवं विवरण : यहां क्लिक करें
आवेदन करने के लिए लिंक : यहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर : 1800 1800 888
अशोक कुमार सिंह एक अनुभवी पत्रकार, लेखक, फोटोग्राफर हैं। कई दशकों तक हिन्दी के कई प्रतिष्ठित अखबारों में संवाद लेखन और सम्पादन का कार्य करने के बाद अब Freelance Content Writer के रूप में कार्य कर रहे हैं।