मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आसानी से ऐसे पायें लोन

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कोरोना काल में बेरोजगारी के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आयी है। इससे रोजगार तो पैदा होगा ही आत्मनिर्भरता भी आयेगी।

उद्यम के लिए 25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद

योगी आदित्यनाथ सरकार कामगारों, श्रमिकों को बना रही उद्यमी

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। यह लाखों लोगों की जान तो ले ही चुका है, इसने करोड़ों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा कर दिया है। लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन हुआ तो करोड़ों लोगों के हाथों से एक झटके से कामकाज छिन गया। ऐसे में रोजगार का हब कहे जाने वाले प्रान्तों और शहरों से बड़ी संख्या में कामगारों और श्रमिकों ने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से लौट रहे श्रमिकों, कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) से जुड़ीं तमाम योजनाओं में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (mukhyamantri yuva swarozgar yojana) ऐसी ही एक योजना है, जो धन की कमी को स्वरोजगार के सपने के आड़े नहीं आने दे रही।

दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। यानि की अब स्वरोजगार करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। स्वरोजगार की यह पहल सिर्फ कोरोना काल की वजह से आने वाली मंदी की आशंका को ही कम नहीं कर रही, बल्कि भारत को अपने घटिया माल का डम्पिंग यार्ड बना रहे चीन के दुस्साहस का जवाब भी बन रही है। यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

तो आइये आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (mukhyamantri yuva swarozgar yojana)का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं? और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या दिशा-निर्देश तय किये गये हैं? फार्म भरते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं? और इससे भी पहले जानते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है?

क्या है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ?

बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दिया है। इस योजना में उद्योग की स्थापना के इच्छुक व्यक्ति को सरकार बैंक के माध्यम से कर्ज मुहैया कराती है। उद्योग स्थापना के लिए जहाँ 25 लाख रुपए तक की परियोजना को और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

इसमें 25 प्रतिशत तक मार्ज‌िन मनी का प्रावधान भी है, जो कुछ शर्तों के साथ अनुदान में बदल जाती है। योजना ज्ञान इसे इन विस्तृत बिन्दुओं के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिन्हें ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में समझा जा सकता है।

कैसे होगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का वित्त पोषण?

  • योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत (उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपये की सीमा तक) मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जायेगी, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
  • योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत धन अपने अंशदान के रूप जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा-अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत होगी।
  • कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होंगे। परियोजना लागत में किराये पर लिये गये वर्कशाप/वर्कशेड को शामिल किया जा सकता है, परन्तु खरीद की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नही किया जा जायेगा।
  • परियोजना धारक के अंशदान की कटौती करने के बाद बैंक परियोजना का वित्तपोषण कम्पोजिट लोन के रूप में करेगा, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल होंगे।
  • विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
  • योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों व अन्य शेडयूल्ड बैकों द्वारा वित्तपोषण किया जायेगा।

दोस्तों, यहां तक आपको योजना के स्वरूप की जानकारी हो गयी होगी। आइये अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (mukhyamantri yuva swarozgar yojana) में लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पात्रता की शर्तें :-

1-आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2-आवेदक की न्यनूतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफॉल्टर) नही होना चाहिए।
4-आवेदक ने पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभ न प्राप्त किया हो।
5-आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाके अन्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
6-आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कैसे भरें ऑनलाइन आवेदन?

आवेदन करने के लिए आप सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जायें।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

इस पेज पर ऊपर की ओर दायें स्थित लॉगिन के लिंक को क्लिक करें। यहां ड्रापडाउन मीनू खुलेगा। इसमें आवेदक लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करें।

अब जो पेज खुलेगा। उस पर उपलब्ध लिंक “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के माध्यम से अपना पंजीकरण शुरू करें।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए स्पष्ट  दिशा-निर्देश तय किये गये हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किये गये हैं।

“नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक को क्लिक करने पर एक नया पॉप-अप पेज खुलेगा। इस पर आवेदक मांगी गयी सभी सूचनाएं भरेगा। इसमें जिस योजना के लिए आवेदन करना है, उस योजना का नाम, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल, जिले का नाम एवं कैप्चा (सुरक्षा कोड) शामिल है।

यदि आप पहले पंजीकरण कर चुके हैं तो आप “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के लिंक की बजाय उसके नीचे स्थित पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के लिंक पर सीधे जाकर ऊपर वाले चरण में प्राप्त उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद लॉगिन के बटन को क्लिक करें।

इसके बाद आप अपना पासवर्ड बदलेंगे तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई

स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तुरुप का पत्ता साबित होने जा रही है।
स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तुरुप का पत्ता साबित होने जा रही है।

डी एवं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। विभाग से मिला पासवर्ड बदलना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन के समय लगने वाले अनिवार्य संलग्नकों की सूची आपको लॉगिन पेज पर ही मिल जायेगी। आप “ऑनलाइन लाभार्थीपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश” के नीचे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदक द्वारा अपलोड किये गये सभी संलग्नक सही एवं स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यदि संलग्नक स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं किये गये तो ऐसे संलग्नकों को पुनः अपलोड करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर वापस कर दिया जायेगा। ऐसे आवेदनों को निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए परेशानी से बचने हेतु जरूरी है कि सभी संलग्नक स्पष्ट दिखें।

इस ई-फार्म को भरने से पहले आप सुनिश्चत करें कि आवेदन के साथ दिये जाने वाले सभी दस्तावेजों या संलग्नकों की स्कैन की हुई कॉपी (JPEG या PDF फार्मेट में) आपके पास उपलब्ध हो। दस्तावेजों की कॉपी अ‌धिकतम 300 KB तथा पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो अधिकतम 20 KB साइज की हो।

इसके बाद आपको तीन चरणों में यह ई-फार्म भरना होगा

  • पहले आप ई-फार्म (ऑनलाइन आवेदन) में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरेंगे।
  • इसके बाद आप योजना के अनुरूप सभी दस्तावेज या संलग्नक अपलोड करेंगे।
  • अन्त में, यदि योजना में आवश्यक हो तो शपथ पत्र का प्रिण्ट आउट निकालकर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना होगा।

इसके बाद आप आवेदन की ड्राफ्ट कॉपी का प्रिण्ट आउट निकाल कर अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचनाओं की समुचित जांच कर लें। यदि कोई गलती दिख रही हो तो पोर्टल पर फिर से लॉगिन करें और सम्बन्धित ऑप्शन में जाकर गलती को ठीक कर दें। आपको एक बार फिर सतर्क कर दें कि आपके द्वारा अपलोड किये गये सभी दस्तावेज या संलग्नक पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए।

इसके बाद आवेदन को फाइनली सबमिट कर दे। लेकिन सावधान! एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आवेदन को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए हर निर्देश को ध्यान से पढ़ें और खुद के द्वारा दर्ज हर सूचना को जांच लें।

आवेदन को फाइनली सबमिट करने के बाद उसकी प्रत‌ि का प्रिण्ट आउट निकाल लें।

आपके आवेदन का क्या हुआ? यह जानने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध “आवेदन स्थिति” के नीचे के खाने में आवेदन संख्या दर्ज कर “अपने आवेदन की स्थिति जानें” बटन को दबायें।

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से लें मदद

इतना आसान होने के बावजूद यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जैसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने हर जिले में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से भी आवेदन करने की सुविधा दी है। आप अपने जिले के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद रोजगार से जुड़ी सभी जानकारी उस व्यक्ति को फोन और पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी।

चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित, जिला कार्य दल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

परियोजना की मंजूरी

तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंकों की वित्तपोषक शाखाओं द्वारा परियोजना हेतु ऋण की स्वीकृति एवं वितरण किया जाता है।

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