आधार कार्ड में बदलाव के लिए दस्तावेजों की जरूरत घटी

आधार कार्ड में बदलाव के लिए दस्तावेजों की जरूरत घटी
आधार कार्ड में बदलाव के लिए दस्तावेजों की जरूरत घटी

UIDAI ने आसान किए आधार कार्ड में बदलाव के नियम

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, सब्स‌िडी लेने, बैंक में खाता खोलने, पासपोर्ट बनवाने से लेकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भरने तक ढेरों कार्यों में आधार कार्ड अनिवार्य है। इस बात को सहजता से समझा जा सकता है कि इतने जरूरी आधार कार्ड में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह लोगों के लिए कितनी परेशानी की वजह बनता होगा। आधार कार्ड में बदलाव के वक्त आने वाली परेशानियों को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि की गड़बड़ी को सुधारने के लिए एक बार बदलाव की सुविधा दी है। वहीं, मोबाइल नंबर और अन्य ब्योरों में बदलाव के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। आधार कार्ड में सुधार के लिए UIDAI ने अब दस्तावेजों की जरूरत घटा दी है।

जन्मतिथि में बदलाव की शर्तें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में जन्मतिथि की गड़बड़ी को सुधारने का भी मौका दिया है। लेकिन यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी। UIDAI ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि दर्ज जन्मतिथि और नयी जन्मतिथि में तीन साल से कम का अंतर तो संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवाया जा सकता है। नयी और पुरानी जन्मतिथि में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो सम्बन्धित व्यकि्त को क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर खुद जाना पड़ेगा।

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जन्मतिथि बदलने के ल‌िए जरूरी होंगे बस ये दस्तावेज

आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड में लिंग (Gender) में सुधार की सुविधा अब सिर्फ एक बार ही मिलेगी।

The Unique Identification Authority of India has banned certain things from updating Aadhaar. Now, you will no longer be able to update name and date of birth repeatedly. Now the limit of changing the name and date of birth in the Aadhaar card has been fixed. #AADHAAR #UIDAI #ModiGovernment

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( यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने आधार अपडेट करने में कुछ चीजों पर पाबंदी लगा दी है। इसके अनुसार आप अब नाम और जन्मतिथि को बार-बार अपडेट नहीं करा सकेंगे। अब आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलने की सीमा निश्चित कर दी गई है। )

आधार कार्ड में बदलावः नाम सुधारने के लिए बस दो मौके ही म‌िलेंगे
आधार कार्ड में बदलावः नाम सुधारने के लिए बस दो मौके ही म‌िलेंगे

आधार कार्ड में बदलावः नाम सुधारने के लिए बस दो मौके

UIDAI यूआईडीएआई ने नये फैसले के तहत आधार कार्ड में नाम परिवर्तन के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सुधार करवा सकते हैं।

बहुत से फायदों से जुड़ा है आधार कार्ड

लाभ देने में पारदर्श‌िता के ‌ल‌िए आधार को अब बहुत सारी योजनाओं से जोड़ द‌िया गया है। कर्मचारी की सेवान‌िवृत्त‌ि पर म‌िलने वाली पेंशन हो या सामाज‌िक सुरक्षा योजनाओं के तहत ‌म‌िलने वाली पेंशन, आधार कार्ड से लिंक न करवाने पर मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है, जबकि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। किसान मानधन योजना का लाभ लेने के ल‌िए आधार कार्ड अनिवार्य है। जनधन योजना में केवल आधार ही मान्य दस्तावेज है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

इसल‌िए आधार कार्ड में बदलाव के वक्त पूरी सावधानी रखें। ब्योरों का सारे दस्तावेजों से म‌िलान कर लें। बेहतर हो क‌ि आधार कार्ड बनवाते समय ही पूरी सतर्कता रखें। आधार कार्ड आपरेटर के ओके करने से पहले उसके कम्प्यूटर की स्क्रीन पर सारे ब्योरे खुद जांच लें और क‌िसी भी इण्ट्री में कोई गलती होने पर तुरन्त सुधार करा लें।

काम की बात

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