अटल योजना : दावे के लिए हलफनामा अब जरूरी नहीं है

अटल योजना में राहत की दर औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी फैसला किया गया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार ने दावा मानदंड में ढील दी है। अब अटल योजना में दावा करने के लिए हलफनामे की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार ने दावा मानदंड में ढील दी है। अब अटल योजना में दावा करने के लिए हलफनामे की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार ने दावा मानदंड में ढील दी। सरकार ने कहा है कि दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियों के साथ ऑनलाइन दावा जमा किया जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गयी है।

ऑनलाइन दावे के समय अपलोड नहीं किये तो देने होंगे दस्तावेज

हालाँकि, यदि दावे के ऑनलाइन दाखिल करने के समय दस्तावेज़ अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो दावेदार आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावे का विधिवत हस्ताक्षरित प्रिंटआउट जमा करेंगे।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में दावे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सरकार ने कहा है कि अब ईएसआई कॉरपोरेशन (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के तहत शपथ पत्र के माध्यम से दावों की आवश्यकता नहीं है।

30 जून तक बढ़ा दी गयी है अटल योजना

ईएसआई कॉरपोरेशन ने 20 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ योजना को आगे बढ़ाया था। इस योजना के तहत राहत की दर बढ़ाने का भी निर्णय किया गया था।

अटल योजना में राहत दर की गयी दोगुनी

कोविड -19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए अटल योजना में राहत दर को औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर औसत दैनिक आय के 50 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि के लिए पात्रता शर्तें भी शिथिल की गयी हैं।

शिथिल नियमों के तहत अटल योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए, यह पाया गया कि शपथ पत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही है।

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मंत्रालय ने कहा कि “अटल योजना में लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, अब यह निर्णय किया गया है कि जिन दावेदारों ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ऑनलाइन दावा जमा किया है और आवश्यक दस्तावेजों अर्थात् आधार और बैंक विवरण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की हैं, उन्हें इन दस्तावेजों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि अटल योजना में ऑनलाइन दावा दाखिल करने के समय दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो दावेदार आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित दावे का प्रिंटआउट जमा करेंगे। शपथ पत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त खत्म कर दी गयी है।

व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो उचित चिकित्सकीय देखभाल जैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। आवश्यकता के समय में कई तरह के नकदी लाभ भी प्रदान किये जाते हैं, जैसे काम के दौरान की चोट, बीमारी, मृत्यु आदि।

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यह लगभग 3.49 करोड़ श्रमिक परिवार की इकाइयों को कवर करता है। इसके 13.56 करोड़ लाभार्थियों को कैशलेस लाभ और उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

कई गुना बढ़ गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का बुनियादी ढांचा

मोबाइल औषधालयों सहित 1,520 औषधालयों, 307 ISM इकाइयों और 159 ESI अस्पतालों, 793 शाखा व भुगतान कार्यालयों और 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आज, इसका बुनियादी ढांचा कई गुना बढ़ गया है। ईएसआई योजना आज देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 566 जिलों में लागू है।

डिस्क्लेमर: यह सूचना केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटों से जुटाई गयी है। इस योजना की जानकारी मौजूदा नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए Yojanagyan.com की जिम्मेदारी नहीं है।

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