मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना : हर लाभार्थी परिवार को 4,000-4,000 रुपये

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीबों की मदद के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई है।

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कोरोना वायरस (Corona Virus) से निपटने के लिए किये गये लॉकडाउन (lockdown) की मार झेल रहे गरीबों की मदद के लिए भारी-भरकम पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna-MMPSY) के तहत हरियाणा में पंजीकृत 9.50 लाख परिवारों के बैंक खातों में 14 मई तक 4,000-4,000 रुपये की आर्थिक मदद भेजी गई है। इस योजना के तहत 12.50 लाख परिवार रजिस्टर्ड हैं। शेष पात्र परिवारों को भी अगले कुछ दिनों में पैसा मिल जाएगा। इस योजना के लाभ से आच्छादित होने वाला हर परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 4,000-4,000 रुपये दिये जाने की यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। 3.50 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खातों में भी 1000-1000 रुपये प्रति सप्ताह की वित्तीय सहायता भेजी गयी है। यह रकम लॉकडाउन के दौरान हर सोमवार को इन लाभार्थियों को भेजी जाएगी। पांच लाख बीपीएल तथा असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों को भी सहायता दी गई है। 20 लाख से अधिक गरीबों को भी नकद सहायता राशि दी गई है। बड़ी संख्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जो बीपीएल, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में कवर नहीं होते। ऐसे परिवारों को भी हर सप्ताह 1000 रुपये दिये जायेंगे।

हरियाणा सरकार ने गरीबों के लिए वैसे तो बहुत सी योजनाएं चलायी हैं, लेकिन मौजूदा पोस्ट में हम आपको सिर्फ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में बतायेंगे। इस आलेख में आपके इन सवालों का जवाब मिलेगा :
परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना के लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे?
योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र है?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में क्या बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा भी जुड़ी है?
इस योजना का फार्म कहां और कैसे भरें?
योजना का फार्म भरने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा राज्य सरकार की वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के बारे में बताया गया है ‌क‌ि यह योजना हरियाणा में समाज के वंचित वर्गों के लोगों का भविष्य सुरक्षित करने और उनके ल‌िए बेहतर जीवन सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है- हरियाणा के सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि के साथ। राज्य के असंगठित क्षेत्र से संबंध रखने वाले किसानों और मजदूरों को एवं उनके परिवार वालों को भी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जायेगा।

इस योजना के लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे?

आर्थिक सहायता :
परिवार के किसी एक सदस्य या फिर परिवार के मुखिया को इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा, जिससे उन्हें प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

राशि की किस्त :
यह राशि उन्हें किस्तों में मिलेगी। हर महीने लाभार्थी के खाते में 500 रुपये हरियाणा सरकार द्वारा जमा करवाए जायेंगे। इस तरह लाभार्थी परिवार को साल में 12 मासिक किस्तों में कुल 6,000 रुपये मिलेंगे।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर :
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि योजना के तहत लाभार्थी परिवार के मुखिया के नाम से खुलवाये गये खाते में जमा कराई जाएगी।

बीमा कवरेज :
योजना के तहत, घर का एक सदस्य, मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी, को जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। यदि बीमित व्यक्ति गुजर जाता है, तो परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे।

जीवन बीमा कवरेज :
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा लाभार्थी को 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है। हरियाणा की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली राशि में से यह प्रीमियम राशि लाभार्थी के खाते से सीधे काट ली जाएगी।

सुरक्षा बीमा योजना :
सुरक्षा बीमा योजना के तहत का 12 रुपये का प्रीमियम भी लाभार्थी के बैंक खाते से सीधे काट लिया जायेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र है?

हरियाणा निवासी :
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ पाने के लिए सबसे मुख्य योग्यताएं यही है कि सम्बन्धित व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय :
जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 1,80,000 रुपये से ज्यादा है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। अर्थात् जो परिवार वार्षिक 1,80,000 रुपये से कम कमाते हैं, वे परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जमीन के मालिक :
लाभार्थी बनने वाला परिवार या उनके सदस्य कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उनके भूमि का मापदंड किया जाएगा जो निर्धारित सीमा के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयु :
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। इसी उम्र के दायरे में आने व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में क्या बीमा, पेंशन सुव‌िधा भी है?

जी हाँ, इससे बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा भी जुड़ी है। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा, जिसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। परिवार के खाते में बकाया राशि को एक पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा, जिसके खाते का विवरण ब्याज के विवरण के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पहल के तहत कवर किया जाएगा:

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

यान‌ि कोई भी व्यक्त‌ि या पर‌िवार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकृत होने भर से इस योजना का लाभ तो पायेगा ही, केन्द्र सरकार द्वारा संचाल‌ित 6 प्रमुख योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा।

इस योजना का फार्म कहां और कैसे भरें?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फार्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से भरा जा सकता है। पात्र परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार / परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण जैसे भूमि धारण और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों के कब्जे आदि को प्रदान करना होगा और प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा योजना का चुनाव करना होगा। विभिन्न परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा विकल्प आदि चुनने होंगे।

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फॉर्म को ऑफलाइन भरने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के फॉर्म को ऑफलाइन भरने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केन्द्रों (SARAL Kendras), अटल सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) और गैस एजेंसियों पर भी पूरी की जा सकती है। इन केन्द्रों के अ‌ध‌िकारी योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्त‌ि को नामांकन फॉर्म की सारी जानकारी देंगें। आवेदन के समय सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
इस सेवा के लिए, उम्मीदवारों को एक छोटे से शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

फॉर्म को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र एमएमपीएसवाई वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

  • हरियाणा राज्य के वे परिवार जो योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे सबसे पहले इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा पोर्टल पर क्लिक करें।
  • एमपीएसवाई योजना की अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज में पहुँचने के बाद आपको ‘सिटीजन लॉगिन’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अन्य पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर को दर्ज करना होगा।
  • फिर अब योग्य परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा, ज‌िसमें परिवार या परिवार के सदस्यों की कुछ बेसिक जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • एक बार लाभार्थी अपनी परिवार आईडी और ओटीपी के जरिये आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायें तो फ‌िर वे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इसे अटल सेवा केन्द्र में जाकर जमा कर सकते हैं।
  • नोट : ओटीपी परिवार आईडी पोर्टल में जो आपका मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर आयेगा। इसल‌िए फार्म भरते समय वह मोबाइल फोन जरूरी साथ रखें।
  • यदि आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने में समर्थ नहीं है तो अंत्योदय केन्द्रों, अटल सेवा केन्द्रों, सरल केन्द्रों और इसी तरह के अन्य लोक सेवा केन्द्रों में जाकर मदद ले सकते हैं।

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बहुत जरूरी बात

इसके अलावा यदि आपके पास आपकी परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर नहीं है तो आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने से पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करें।
यदि आपके परिवार का मुखिया अब उपस्थित नहीं है तो आप अपने पास के सामान्य सेवा केंद्र में जाकर अपने परिवार के रिकॉर्ड को अपडेट कराएं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया के दौरान आपको एक साधारण सा फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपने नाम के साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम का पूरा ब्योरा आपको देना होगा। सदस्यों के नाम के साथ साथ आपको अपने व्यवसाय और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ जैसे आप कौन सा व्यवसाय आप करते हैं, आपकी आमदनी यह सभी जानकारी आपको फॉर्म भरते समय देनी होगी।

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योजना का फार्म भरने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे?

यदि हरियाणा का कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना चाहता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ सकती है:

आधार कार्ड :
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड या पहचान पत्र जिससे हरियाणा के मूल निवासी हैं इसका सत्यापन किया जा सके।

किसान पत्र :
यदि आप किसान हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी किसान पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आप जो भी व्यवसाय करते हैं उससे जुड़ा प्रत्येक विवरण आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।

स्थायी पता :
आपके स्थानीय पते का प्रमाण आपके पास अवश्य मौजूद होना चाहिए।

परिवार पहचान पत्र कार्ड :
आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उन सभी सदस्यों का पूरा ब्यौरा भी इस योजना के अंतर्गत बताना होगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है।

बैंक पासबुक :
इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान सीधे आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा इसलिए आपके पास एक खाता बैंक में होना भी बेहद जरूरी है।

ध्यान रखें

इस योजना के तहत पंजीकरण पर हरियाणा राज्य सरकार ने फिलहाल रोक लगा रखी है। उम्मीद है कि कोरोना के खात्मे के बाद या इसका जोर कम पडऩे के बाद सरकार फिर से इसका पंजीकरण खोलेगी। जैसे ही पंजीकरण खुलने की जानकारी मिलेगी, योजना ज्ञान पर हम इसकी जानकारी अपडेट करेंगे।

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डिस्क्लेमर : 
यह जानकारी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, हर‌ियाणा सरकार की वेबसाइट से जुटाई गयी है। योजना का लाभ पात्र व्य‌क्त‌ियों को प्रदान करने के लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्ल‌िक‌ करें। इस योजना की जानकारी मौजूदा नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए Yojanagyan.com की जिम्मेदारी नहीं है।

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