श्रम योगी मानधन योजना – छोटे योगदान पर हजारों की पेंशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram yogi Maandhan Pension Yojana) असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए है
श्रम योगी मानधन योजना है बुढ़ापे की सुरक्षा
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना (Pradhan Mantri Shram yogi Mandhan Pension Yojana) का लाभ देने के लिए देश के 3 करोड़ खुदरा कारोबारियों और व्यापारियों को शामिल करने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना में अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की तरफ से पेंशन की गारंटी भी मिलती है। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और कौन-कौन इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि विस्तारित योजना में किन व्यवसायों में लगे लोगों को शामिल किया गया है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बुढ़ापे में वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। लाभार्थियों में पहले ज्यादातर रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वर्कर, कॉबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, घर-घर काम करने वाले, खुद के अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर शामिल थे।
योजना को विस्तार देते हुए अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब छोटे दुकानदार, फैक्ट्री कर्मचारी और रियल एस्टेट ब्रोकर को भी सरकार देगी पेंशन। इसके तहत अब डेढ़ करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाले पेंशन पा सकेंगे। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना की अधिसूचित नियम-शर्तों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष का कोई भी कारोबारी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। उसे हर माह के मामूली योगदान के बदले 60 साल की उम्र से करीब तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारी, कारोबारी या अपने किसी उद्यम में लगे लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसके लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि लघु व्यापारी के दायरे में दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों, मिल के मालिक और कर्मचारियों, कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, छोटे होटल-रेस्तरां के मालिक और कर्मचारी भी हैं।
सरकार ने कहा कि ऐसे छोटे दुकानदार अक्सर परिवार में लंबे समय से चले आ रहे उद्योग धंधे में लगे होते हैं, जिसमें कठिन परिश्रम, मौसम की मार और अन्य कठिनाइयों के साथ पूंजी की कमी रहती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का विस्तार है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों को बीमा और पेंशन का प्रावधान किया गया था। पहले रिक्शाचालक, रेहड़ी-पटरी वाले, मिडडे मील वर्कर, कुम्हार-लोहार और घरेलू सहायक जैसे छोटे-मोटे काम करने वालों को इसका लाभ दिया गया था। सालाना 15 हजार रुपये से कम आय वाले इसके दायरे में थे।
एलआईसी करेगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रबंधन
इस योजना के संचालन के लिए सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को इसके लिए पेंशन फंड मैनेजर चुना गया है। पेंशन संबंधी सभी रिकॉर्ड रखने के साथ इसके भुगतान की जिम्मेदारी भी एलआईसी पर होगी।
नजदीकी कॉमन सर्विसेज सेंटर से कराएं नामांकन
श्रम मंत्रालय ने कहा कि नियम-शर्तों के तहत पात्र कोई भी व्यक्ति नजदीकी कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) के जरिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपना नामांकन करा सकता है। देश में ऐसे सवा तीन लाख से ज्यादा सीएससी काम कर रहे हैं। योजना के तहत जितना अंशदान व्यापारियों का होगा, उतना ही सरकार अपनी ओर से देगी। योजना को 22 जुलाई 2019 से प्रभावी माना गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पात्रता का मानदंड
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्र होने के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगाः
- असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना जरूरी है।
- उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम
यह नहीं होना चाहिए
- संगठित क्षेत्रों में जुड़ा होना (EPF/NPS/ESIC का मेंबर)
- इनकम टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- सेविंग बैंक अकाउंट/ जन धन अकाउंट साथ में आईएफएससी नंबर
नामांकन प्रक्रिया
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को नजदीकी कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) में जाकर आधार कार्ड और सेविंग बैंक/जनधन अकाउंट नंबर का उपयोग करके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए नामांकन करवाना होगा।
खुद से करें ऑनलाइन पंजीकरण
आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए कॉमन सर्विस सेण्टर से तो पंजीकरण करा ही सकते हैं, यदि खुद भी पंजीकरण करना चाहें तो ऑनलाइन व्यवस्था भी दी गयी है।
- इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वेबसाइट https://maandhan.in/ पर क्लिक करें।
- यहां पर जो पेज खुले, उसमें Click Here to Apply बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद जो पेज खुलेगा, उस पर Self Enrollment using Mobile number & OTP वाले बटन पर क्लिक करें।
- यहां आप पंजीकरण कर सकते हैं। इस चरण के बाद आपके पास मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की सुविधा होगी।
- यहां अपना मोबाइल नंबर डालकर proceed पर क्लिक करें। फिर अपना ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भर कर Generate OTP लिंक पर क्लिक करना है।
- सही ओटीपी भरने के बाद Proceed लिंक पर क्लिक करें।
- अब आप का लॉगिन हो गया। डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको Enroll लिंक पर जाना है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर क्लिक करें।
- अब अगले पेज में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- मांगी गई सारी जानकारी सही से भर कर फॉर्म सबमिट कर दें और Subscriber ID संभाल के रख लीजिए।
इतना ही आसान है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराना। हालांकि पूरी प्रक्रिया को पहले जान लेना अच्छा रहता है और हम समझते हैं कि इस आलेख के जरिये आपने पूरी प्रक्रिया ठीक से समझ ली है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की विशेषताएं
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ऐसी स्कीम है, जिसमें अपनी मर्जी से योगदान किया जाता है। जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी। अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो मेंबर के पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसद पेंशन मिलेगी।
नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने की तारीख से अपने सेविंग बैंक अकाउंट/ जन-धन अकाउंट से ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए पैसा जमा किया जाएगा और केंद्र सरकार भी उनके पेंशन अकाउंट में समान मिलान योगदान देगी।
उम्र के अनुसार योगदान कुछ इस प्रकार है:
योजना में प्रवेश की उम्र | सदस्य का मासिक योगदान | केंद्र सरकार का मासिक योगदान | कुल योगदान |
18 | 55 | 55 | 110 |
19 | 58 | 58 | 116 |
20 | 61 | 61 | 122 |
21 | 64 | 64 | 128 |
22 | 68 | 68 | 136 |
23 | 72 | 72 | 144 |
24 | 76 | 76 | 152 |
25 | 80 | 80 | 160 |
26 | 85 | 85 | 170 |
27 | 90 | 90 | 180 |
28 | 95 | 95 | 190 |
29 | 100 | 100 | 200 |
30 | 105 | 105 | 210 |
31 | 110 | 110 | 220 |
32 | 120 | 120 | 240 |
33 | 130 | 130 | 260 |
34 | 140 | 140 | 280 |
35 | 150 | 150 | 300 |
36 | 160 | 160 | 320 |
37 | 170 | 170 | 340 |
38 | 180 | 180 | 360 |
39 | 190 | 190 | 380 |
40 | 200 | 200 | 400 |
डिस्क्लेमर: यह सूचना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट से जुटाई गयी है। पूरी जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनाने वाली अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। इस योजना की जानकारी मौजूदा नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए Yojanagyan.com की जिम्मेदारी नहीं है।
यदि आपको यह आलेख पसन्द आया हो और लगता है कि आपके अन्य दोस्तों को भी इस जानकारी से फायदा हो सकता है, उनकी जिन्दगी भी बदल सकती है (जिसके वे पूरे हकदार हैं) तो आप YojanaGyan.com की इस खबर का लिंक उनसे भी शेयर करें।
अशोक कुमार सिंह एक अनुभवी पत्रकार, लेखक, फोटोग्राफर हैं। कई दशकों तक हिन्दी के कई प्रतिष्ठित अखबारों में संवाद लेखन और सम्पादन का कार्य करने के बाद अब Freelance Content Writer के रूप में कार्य कर रहे हैं।